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मगनरेगा

दिनांक : 07/09/2005 - | सेक्टर: सामाजिक सुरक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम २००५ (नरेगा) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो देश में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार और आजीविका प्रदान करने का प्रयास करती है। समावेशी और समग्र विकास को एक वास्तविकता बनाने के प्रयास में, नरेगा को श्रम कानून के रूप में पारित किया गया और २००६ में २०० जिलों में लागू किया गया। २००८ तक, यह पूरे देश को कवर करने के लिए आया था। यह योजना किसी भी वयस्क को प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई थी जो ग्रामीण रोजगार के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में १०० दिनों की न्यूनतम नौकरी की गारंटी देता है। इसमें गैर-कुशल काम भी शामिल है, जो इसे दुनिया भर में अपनी तरह का बनाता है। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मगनरेगा) कर दिया गया। मगनरेगा प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिए काम करने का अधिकार है। यदि पंजीकरण के १५ दिनों के भीतर ऐसा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र हो जाता है। मनरेगा का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों के लिए छोड़ दिया गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस योजना की शुरुआत के बाद से, भारत सरकार ने इस योजना के लिए ₹ २८९८१७.०४ करोड़ का कुल व्यय किया है, जिससे २,६१,९४२ श्रमिकों (६८ जून २०१५ तक के आंकड़ों) पर ६८,२६,९२१ श्रमिकों को रोजगार मिला है। शुरू में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी ₹ १०० थी, लेकिन बाद में राज्य श्रम रोजगार सम्मेलनों को ध्यान में रखते हुए संशोधित की गई।

लाभार्थी:

भारत का ग्रामीण नागरिक

लाभ:

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण भारत के लिए अकुशल कार्य प्रदान करना

आवेदन कैसे करें

अधिसूचित जिले के एक परिवार को स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र, या सादे कागज में हो सकता है। मौखिक आवेदन भी जमा किए जा सकते हैं।