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मोटर वाहन विभाग

सरकार के राजस्व संग्रह और जनता के साथ सक्रिय भागीदारी के संदर्भ में मोटर वाहन विभाग जिला कलेक्ट्रेट में सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है।

यह निजी और वाणिज्यिक वाहनों के कराधान पंजीकरण, परमिट जारी करने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में पेशाब करने के लिए रूट परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और नवीनीकरण, ऑटो उत्सर्जन परीक्षण केंद्र और एमवीएक्ट के तहत अन्य वैधानिक कार्यों के मामलों से संबंधित है। यह विभाग मोटर वाहन अधिनियम १९८८, पश्चिम बंगाल मोटर वाहन नियम, १९८९ द्वारा निर्देशित है और कुछ क्षेत्रों में केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ द्वारा संचालित है।

जिले में इन कृत्यों के सटीक निष्पादन के साथ मोटर वाहन संबंधी कार्यों को करने के लिए, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का गठन उक्त अधिनियम की धारा ६८ और नियम ७६ के बाद किया जाता है।