वन
जगह:
कलिम्पोंग जिला बाहरी हिमालय में स्थित है, जो ज्यादातर तिस्ता नदी के पूर्व में, नी-चू और जलधाका नदियों के पश्चिम में, सिक्किम और भूटान के दक्षिण में और जलपाईगुड़ी जिले के उत्तर में स्थित है। यह 260 51′ और 270 12’N अक्षांश और 88028′ और 880 53’E देशांतर के बीच स्थित है।
सामान्य विन्यास:
यह क्षेत्र अधिकतर पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई मैदानी इलाकों में 91 मीटर से लेकर सिक्किम और भूटान की आम सीमा के पास 3000 मीटर तक है। चेल, नेओरा और जलढाका के दक्षिणी भाग पर एक संकीर्ण बेल्ट बनाने वाले केवल कुछ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समतल भूभाग है। जिनकी सामान्य ढलानें मध्यम से तीव्र तक काफी भिन्न होती हैं। मुख्य नदियों की सामान्य प्रवृत्ति उत्तर से दक्षिण की ओर है लेकिन बड़ी घाटियों वाली कई सहायक नदियाँ भी हैं। इसलिए पहाड़ियों की दिशा हर संभावित पहलू को ध्यान में रखते हुए बहुत परिवर्तनशील है।
भूविज्ञान, चट्टान और मिट्टी:
भूवैज्ञानिक संरचना में अधिकतर रूपांतरित चट्टानें शामिल हैं जो डायनेमो थर्मल रूपांतर के सभी चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहाड़ी चोटियों पर, विशेषकर कोमल ढलानों पर, मिट्टी की एक पतली परत होती है। इसके अलावा, वर्तमान नदी तटों पर एल्युमीनियम, रेत और बोल्डर के ताजे जमा हुए पतले आवरण हैं, जो हाल की छतों का निर्माण करते हैं।
प्रभागों
कालिम्पोंग जिले के अंतर्गत आने वाले जंगल ज्यादातर नेओरा वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर डब्ल्यू.बी.एफ.डी.सी लिमिटेड के कालिम्पोंग वन प्रभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसे वन निदेशालय के वन्य जीवन विंग को सौंप दिया गया था। मुख्यालय कलिम्पोंग में है।
आर. तिस्ता के पश्चिम में जमीन का एक पतला हिस्सा, जिसकी चौड़ाई ज्यादातर 3 किमी से कम है, कलिम्पोंग जिले के अंतर्गत आता है। भूमि का विस्तार जो दक्षिण में स्वेती झोरा से शुरू होता है और उत्तर में रियांग खोला तक लगभग 6 किमी तक चलता है, कर्सियांग वन प्रभाग के अंतर्गत आता है।
इसके बाद उत्तर में तिस्ताबाजार तक जंगलों का विस्तार दार्जिलिंग वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई लगभग 9 किमी है।
नेओरा वैली नेशनल पार्क (गोरुमारा वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत) पूर्व में भूटान, उत्तर में सिक्किम, पश्चिम में कलिम्पोंग वन प्रभाग और दक्षिण में जलपाईगुड़ी जिले से घिरा है। यह लेसर रेड पांडा, हिमालयन ब्लैक बियर, बार्किंग डियर, तेंदुआ, गोल्डन कैट, रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, सिवेट आदि जैसी दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है।
कलिम्पोंग जिले के भीतर मृदा संरक्षण कार्य करने के लिए जी.ओ. संख्या 6310-एफ, दिनांक 9.10.64 के तहत वर्ष 1964-65 में एक कलिम्पोंग मृदा संरक्षण प्रभाग बनाया गया था। मुख्यालय कलिम्पोंग में है।
कलिम्पोंग वन प्रभाग-
प्रशासनिक संरचना: वर्तमान में 36,435.792 हेक्टेयर क्षेत्र। आरक्षित वनों का क्षेत्र इस प्रभाग के अधिकार क्षेत्र में है। नौ प्रादेशिक रेंज हैं, जैसे, कलिम्पोंग रेंज जिसका मुख्यालय कलिम्पोंग में है, पंखसारी रेंज जिसका मुख्यालय अलगराह में है, चेल रेंज जिसका मुख्यालय चूनाभाटी में है, नेओरा रेंज जिसका मुख्यालय गोरुबथान में है, नोआम रेंज जिसका मुख्यालय मनाबारी है, सैमसिंग रेंज जिसका मुख्यालय सैमसिंग, जलधाका है। रेंज का मुख्यालय झालोंग में है, लावा रेंज का मुख्यालय लावा में है और लोलेगांव रेंज का मुख्यालय लोलेगांव में है।
इन रेंजों में निम्नलिखित क्षेत्रीय बीट्स हैं:
क्रम सं |
श्रेणी |
पीटना |
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
0१ |
कलिम्पोंग |
ताशीडिंग, नाज़ोक, तारखोला और कलिम्पोंग |
७११.७३ |
0२ |
पंखसारी |
डंसंग,अलगरह & दलपचंद |
२१५४.६८४ |
0३ |
नोम |
नोम और घीश |
६५९४ |
0४ |
नियो और अन्य |
गोरुबथान, सकाम, डालिम और बुरिकोला |
४१७३.१५ |
0५ |
सैमसिंग |
सैमसिंग |
११७४.६६० |
0६ |
जालधका |
खुमानी & परेन |
२९२३.०० |
0७ |
लावा |
लावा और कोलबोंग |
२२०३.००८ |
0८ |
लोलेगांव |
बोखिम, चुमांग, पेमलिंग और लोलेगांव |
३५९३.०० |
कुल |
३६४३५.७९ |
इस प्रभाग के अंतर्गत इको-पर्यटन कॉटेज अच्छी तरह से विकसित हैं। इस प्रभाग में लावा, कलिम्पोंग, सुनतालेखोला, लेप्चाजगत, सैमसिंग, पारेन, जलढाका, लोलेगांव आदि में कई एसी/नॉन-एसी कॉटेज मौजूद हैं। पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उपरोक्त स्थानों पर नवीनीकरण कार्य और नए पर्यावरण अनुकूल कॉटेज का निर्माण किया जा रहा है। साइटें चल रही हैं. बुकिंग www.wbfdc.com.Accomodation- की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाती है।
कलिम्पोंग मृदा संरक्षण प्रभाग
कलिम्पोंग मृदा संरक्षण प्रभाग की स्थापना वर्ष १९६४-६५ में जी.ओ. संख्या ६३१०-एफ, दिनांक ९.१०.६४ के तहत वर्तमान कलिम्पोंग जिले में मृदा संरक्षण कार्य करने के लिए की गई थी। Iot की सात रेंज हैं
रेली कैचमेंट
घीश कैचमेंट
लिश कैचमेंट
कलिम्पोंग मृदा संरक्षण
चेल कैचमेंट
नेओरा कैचमेंट
जलढाका कैचमेंट
इसमें एक केंद्रीय नर्सरी, खाद इकाई, प्रकृति व्याख्या केंद्र, जैव विविधता पार्क, स्टोर सह प्रयोगशाला और बीज गोदाम है।
नेओरा वैली नेशनल पार्क-
इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यह पूरे पूर्वी भारत में सबसे समृद्ध जैविक क्षेत्रों में से एक है। यह प्राचीन अबाधित प्राकृतिक आवास में सुंदर लाल पांडा की भूमि है, जिसमें ऊबड़-खाबड़ दुर्गम पहाड़ी इलाके और समृद्ध विविध वनस्पतियां और जीव हैं जो इस पार्क को एक महत्वपूर्ण जंगल क्षेत्र बनाते हैं। यह दुर्लभ प्रजाति के स्तनधारियों, सरीसृपों और पक्षियों का निवास स्थान है। यहां की वनस्पतियां भी काफी अनोखी हैं।
यह पार्क 159.89 वर्ग किमी में फैला हुआ है। नेओरा घाटी में जंगल इतने शानदार हैं कि सूरज की रोशनी को भी जमीन पर छूना मुश्किल हो जाता है। पार्क का अधिकांश भाग अभी भी दुर्गम है, जिससे यह प्रकृति प्रेमियों/ट्रेकरों के लिए एक साहसिक स्थान बन गया है, जो कलिम्पोंग पहाड़ियों में अभी भी अज्ञात इलाके का पता लगाने की चुनौती ले सकते हैं। अछूते प्राकृतिक जंगल, घने बांस के पेड़, रोडोडेंड्रोन पेड़ों की रंगीन छतरियां, हरी-भरी घाटी, पृष्ठभूमि में बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ बहती नदियाँ और झरने एक सुरम्य परिदृश्य बनाते हैं।
यह पार्क राचेला डांडा में 10600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है, जो नेओरा वैली नेशनल पार्क का सबसे ऊंचा स्थान है, जो सिक्किम और भूटान की सीमा पर है। नेओरा नदी कलिम्पोंग शहर के लिए प्रमुख जल स्रोत है। पृष्ठभूमि में शानदार कंचनजंगा रेंज के साथ नेओरा वैली नेशनल पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता में अद्वितीय है। पार्क में साल के पेड़, फर्न और बांस के पेड़ों की बहुतायत है। वसंत और गर्मियों के दौरान, रंगीन रोडोडेंड्रोन की किस्में पूरी तरह से खिलती हैं। यहां रोडोडेंड्रोन की लगभग 10 अलग-अलग प्रजातियां पाई जाती हैं और कुछ लगभग 300 वर्ष पुरानी हैं। गुलाबी, सफेद और लाल फूल वास्तव में आंखों को आनंदित करते हैं। जंगली ऑर्किड जंगल में एक छतरी बनाते हैं। यस, हेमलॉक और जंगली स्ट्रॉबेरी भी वन वनस्पति का हिस्सा हैं।
वन अधिकार अधिनियम–
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, 18 दिसंबर 2006 को भारत में पारित वन कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे वन अधिकार अधिनियम, जनजातीय अधिकार अधिनियम, जनजातीय विधेयक और जनजातीय भूमि अधिनियम भी कहा गया है। यह कानून वन-निवास समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित है, जो भारत में औपनिवेशिक वन कानूनों की निरंतरता के परिणामस्वरूप उन्हें दशकों से वंचित रखा गया है।
अधिनियम के समर्थकों का दावा है कि यह वनवासियों के खिलाफ किए गए “ऐतिहासिक अन्याय” का निवारण करेगा, साथ ही संरक्षण को अधिक प्रभावी और अधिक पारदर्शी बनाने के प्रावधान भी शामिल करेगा। कानून की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय प्रदर्शन हुए हैं जिनमें सैकड़ों हजारों लोग शामिल हुए हैं।
पारित होने के एक साल से कुछ अधिक समय बाद, अधिनियम को 31 दिसंबर 2007 को लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया था। 1 जनवरी 2008 को, इसके बाद अधिनियम के प्रक्रियात्मक पहलुओं के पूरक के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों की अधिसूचना जारी की गई थी।
अधिकारों के प्रकार
वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा निवास के लिए या आजीविका के लिए स्व-खेती के लिए व्यक्तिगत या सामान्य व्यवसाय के तहत वन भूमि पर कब्जा करने और रहने का अधिकार
निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, जिनमें पूर्ववर्ती रियासतों, जमींदारी या ऐसे मध्यस्थ शासनों में उपयोग किए जाने वाले अधिकार भी शामिल हैं।
स्वामित्व का अधिकार, लघु वन उपज (पौधे की उत्पत्ति के सभी गैर-लकड़ी वन उपज शामिल हैं) के संग्रह, उपयोग और निपटान तक पहुंच, जो परंपरागत रूप से गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्र की गई है;
अधिकारों के उपयोग के अन्य सामुदायिक अधिकार जैसे मछली और जल निकायों के अन्य उत्पाद, चराई (बसे हुए या ट्रांसह्यूमन दोनों) और खानाबदोश या चरवाहा समुदायों की पारंपरिक मौसमी संसाधन पहुंच;
आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व-कृषि समुदायों के लिए आवास और आवास के सामुदायिक कार्यकाल सहित अधिकार;
किसी भी राज्य में किसी भी नामकरण के तहत विवादित भूमि पर या उस पर अधिकार, जहां दावे विवादित हैं;
किसी स्थानीय परिषद या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या पट्टों या अनुदानों के रूपांतरण के अधिकार। वन भूमि पर स्वामित्व के लिए;
सभी वन ग्रामों, पुरानी बस्तियों, असर्वेक्षित ग्रामों और जंगल के अन्य ग्रामों, चाहे वे अभिलेखित हों, अधिसूचित हों या राजस्व ग्रामों में न हों, के बंदोबस्त और परिवर्तन के अधिकार;
किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार, जिसे वे पारंपरिक रूप से टिकाऊ उपयोग के लिए संरक्षित और संरक्षित करते रहे हैं;
अधिकार जो किसी भी राज्य के कानून या किसी स्वायत्त जिले के कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त हैं। परिषद या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद या जो किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी पारंपरिक या प्रथागत कानून के तहत आदिवासियों के अधिकार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं;
जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और समुदाय को बौद्धिक संपदा और जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का अधिकार;
जैसा भी मामला हो, वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों या अन्य पारंपरिक वन निवासियों द्वारा परंपरागत रूप से प्राप्त कोई अन्य पारंपरिक अधिकार, जिसका उल्लेख खंड-1 से 11 में नहीं है, लेकिन किसी भी प्रजाति के जंगली जानवर के शरीर का एक हिस्सा निकालने या शिकार करने के पारंपरिक अधिकार को छोड़कर।
सारांश:
शीर्षक अधिकार – यानी स्वामित्व – उस भूमि पर जिस पर 13 दिसंबर 2005 को आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जा रही है, अधिकतम 4 हेक्टेयर के अधीन; स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जिस पर उस तारीख को वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, जिसका अर्थ है कि कोई नई भूमि प्रदान नहीं की जाती है।
अधिकारों का उपयोग करें- लघु वन उपज (स्वामित्व सहित), चरागाह क्षेत्रों, पशुपालक मार्गों आदि पर।
राहत और विकास अधिकार – अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास के लिए; और बुनियादी सुविधाओं के लिए, वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन
वन प्रबंधन अधिकार- वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना
पात्रता मापदंड
अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त करने की पात्रता उन लोगों तक ही सीमित है जो “मुख्य रूप से जंगलों में रहते हैं” और जो आजीविका के लिए जंगलों और वन भूमि पर निर्भर हैं, इसके अलावा, दावेदार को उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए या 13.12.2005 को 75 वर्षों से जंगल में रहना चाहिए।